सांकेतिक तस्वीर
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छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कोर्ट ने एक दुष्कर्मी नांदघाट निवासी दिनेश वर्मा (32) को अलग-अलग धाराओं में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसके ऊपर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दुष्कर्मी की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। उसने एक नाबालिग से चार माह तक दुष्कर्म किया था। इसके चलते वह गर्भवती हो गई थी। मामले की सुनवाई पीठासीन अधिकारी और अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी की पॉक्सो एक्ट की विशेष सत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि फरवरी 2021 में एक नाबालिग पेट दर्द होने पर अपने पिता के साथ उपचार कराने जिला अस्पताल पहुंची। यहां जांच के दौरान लड़की के गर्भवती होने का पता चला। इस पर लड़की की ओर से पुलिस चौकी में शिकायत दी गई और बताया गया कि वह कक्षा छठवीं तक पढ़ी है। उसके पिताजी रोजी मजदूरी करने के लिए रायपुर जाते है और मां बचपन में छोड़कर अपने मायके में रह रही है। पिता के मजदूरी पर चले जाने के बाद वह घर में अकेली रहती थी।
अक्तूबर में दोषी दिनेश वर्मा उसे बहलाकर अपने घर ले गया। वहां बाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद से लगातार डराकर दुष्कर्म करता रहा। जब लड़की की तबीयत बिगड़ी तो पिता के साथ जिला अस्पताल पहुंची। तब पता चला कि उसके पेट में गर्भ हो गया है। इसके बाद लड़की ने दुष्कर्म को लेकर सारी जानकारी अपने पिता को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर केस डायरी नांदघाट थाने भिजवा दी। जांच के बाद पुलिस ने दिनेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया।