दोषी रेवेन्यू इंस्पेक्टर।
– फोटो : संवाद

विस्तार

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में जिला सत्र न्यायाधीश ने निलंबित राजस्व निरीक्षक को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ठहराए गए सस्पेंड राजस्व निरीक्षक को एसीबी ने सात हजार रुपये की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुरेश जून की कोर्ट में हुई। 

लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि मामला 2019 का है। जांजगीर चाम्पा जिले के खरौद मे राजस्व निरीक्षक शिव ठाकुर ने किसान कोमल पांडेय की 10 डिसमिल जमीन का सीमांकन करने के एवज मे 10 हजार रुपये मांगे थे। इस पर किसान ने तीन हजार रुपये दे दिए, लेकिन बचे हुए सात हजार रुपये के लिए राजस्व निरीक्षक ने किसान को परेशान करना शुरू कर दिया। 

तंग आकर किसान ने इसकी शिकायत एसीबी में कर दी। इस पर एसीबी टीम ने ट्रैप का आयोजन किया। कोमल पाण्डेय ने अपने भाई देवेन्द्र पाण्डेय के साथ मिलकर राजस्व निरीक्षक के घर जाकर जमीन  सीमांकन के संबंध में बातचीत की। शिव ठाकुर के 10 हजार रुपये की मांग की गई। 

इसमें से कुछ कम करने की बात हुई और कोमल पाण्डेय के भाई ने सभी बाते रिकॉर्ड कर ली। पूरी घटना की वीडियो एसीबी को भेज दिया। जिसके बाद एसीबी की टीम ने जांजगीर के होटल में किसान से पैसा लेते राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथ पकड़ा था। 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *